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करदाताओं के लिए सभी आयकर विवादों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर 31 दिसंबर तक
विवाद से विश्वास योजना
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंदौर सीए शाखा द्वारा आयकर विभाग के साथ मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंटस एवं करदाताओं हेतु आयकर विभाग की स्वर्णिम योजना विवाद से विश्वास पर एक वृहद वेबीनार का आयोजन किया गया। इसमें मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के चार्टर्ड अकाउंटेंटस, कर सलाहकार एवं आयकर विभाग के अधिकारी एवं व्यापारी एवं उद्योगपति बंधुओं एवं करदाताओं ने हिस्सा लिया |
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) श्री आर के पालीवाल ने कहा कि इस योजना को देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकार एवं करदाताओं द्वारा अत्यधिक समर्थन दिया जा रहा है एवं विभाग को अधिक से अधिक मात्रा में डिक्लेरेशन प्राप्त हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की यह योजना आयकर दाताओं के लिए एक स्वर्णिम योजना है। श्री पालीवाल ने कहा कि आयकर विभाग ने इस योजना की घोषणा उस समय की है जब देश महात्मा गांधी का 150वा जयंती वर्ष मना रहा है
श्री पालीवाल ने कहा कि महात्मा गांधी स्वयं एक बैरिस्टर थे वह भी चाहते थे कि देश में सरकार एवं जनता के बीच कानूनी विवाद नहीं होना चाहिए, श्री पालीवाल ने कहा कि उसी तर्ज पर आयकर विभाग ने विवादों की समाप्ति के लिए यह योजना प्रारंभ की है
इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीए राजेश मेहता ने बताया कि आयकर विभाग की यह योजना आयकर दाताओं के लिए एक स्वर्णिम योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना में जिन भी करदाताओं के आयकर प्रकरण अपील में सीआईटी अपील, आयकर ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वह उन प्रकरणों में बकाया टैक्स की पूरी राशि भरकर ब्याज एवं पेनल्टी से पूरी तरह मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं| 31 दिसंबर 2020 तक फॉर्म जमा करना आवश्यक है
इस योजना में 31 दिसंबर 2020 तक केवल फॉर्म जमा करना है कोई भी चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है जो भी टैक्स की बकाया राशि है वह राशि 31 मार्च 2021 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा की जा सकती है
अगर किसी प्रकरण में टैक्स की बकाया राशि शून्य है एवं टैक्स की कोई अपील भी लंबित नहीं है किंतु पेनल्टी एवं ब्याज की कोई अपील लंबित है तो उस पेनल्टी एवं ब्याज की 25% राशि ही जमा करना होगी शेष 75 प्रतिशत राशि की माफी स्वतः प्रदान कर दी जाएगी।
इस कर विवाद समाधान योजना में जो करदाता विवादित कर राशि जमा करदेंगे उन्हें उक्त विवादित कर पेनल्टी एवं ब्याज के संबंध में किसी भी प्रकार का अभियोजन अथवा जुर्माने से पूर्ण मुक्ति प्राप्त होगी एवं उनके प्रकरणों को अन्य विभाग अथवा सर्विस टैक्स वैट टैक्स जीएसटी द्वारा भी नोटिस प्राप्त नहीं होगा और कोई प्रकरणों की जांच नहीं की जाएगी किंतु जिन प्रकरणों में पहले से ही आयकर विभाग ने अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है वह इस योजना में भाग नहीं ले पाएंगे।
इस स्कीम का मुख्य आकर्षण है कि जिन प्रकरणों में करदाता ने पूर्व में ही विवादित कर से संबंधित ब्याज एवं पेनल्टी जमा कर दिया है तो उस विवादित कर के अलावा जो भी ब्याज एवं पेनल्टी करदाता द्वारा जमा की गई है वह पूर्ण ब्याज एवं पेनल्टी की राशि करदाता को आयकर विभाग द्वारा रिफंड कर दी जाएगी |
प्रधान आयकर आयुक्त इंदौर श्री शैली जिंदल ने श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए उन्होंने बताया कि विवाद से विश्वास योजना संबंधित यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है इस पूरी प्रक्रिया में करदाता को विभाग में जाने की जरूरत नहीं होगी
श्री शैली जिंदल ने बताया कि इस योजना में करदाताओं को यह भ्रांति नहीं रखना चाहिए कि उनका प्रकरण किसी हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से समर्थित है, क्योंकि प्रत्येक प्रकरण के तथ्य भिन्न होते हैं अगर इस योजना में जो करदाता भाग नहीं ले पाए बाद में उनका प्रकरण अपील में अमान्य कर दिया जाता है तो उन करदाताओं को भविष्य मे ब्याज पेनल्टी एवं अभियोजन की कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है।
इंदौर सीए शाखा के चेयरमैन सीए हर्ष फिरोदा ने कहा कि इस योजना में चार्टर्ड अकाउंटेंटस एवं इंदौर सीए शाखा भी करदाताओं के शांति एवं सहयोग के लिए भरपूर सहयोग एवं समर्थन प्रदान कर रही है।
कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद इंदौर सीए शाखा के सचिव सीए गौरव माहेश्वरी ने दिया


